आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को SC से राहत नहीं
नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने शशिकला की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. इस फैसले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी को 4 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.
हालांकि जयललिता का निधन होने के चलते उनके खिलाफ अपील को खत्म कर दिया गया था. गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2016 को अन्नाद्रमुक नेता जयललिता का निधन हो गया था. शशिकला और तीन अन्य ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला दिया है. इसमें कोर्ट ने पाया था कि भ्रष्टाचार के मामले में एक के खिलाफ अपील को खारिज किया जा सकता है. इस फैसले को आधार बनाते हुए तीनों का मानना है कि अगर एक के खिलाफ ऐसा हो सकता है, तो अन्य के खिलाफ भी अपील को खत्म किया जाना चाहिए.
इसी मामले का हवाला देते हुए शशिकला और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ताकि उनके खिलाफ सजा को खत्म किया जाए. इससे पहले 2 अगस्त को आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर फैसला टल गया था, क्योंकि जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने केस को खुद से अलग कर लिया था. शशिकला की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि जस्टिस नरीमन को केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि उनके पिता जयललिता के लिए पेश हुए थे.
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