आतिशबाजी दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन एक से 10 अक्टूबर तक
रीवा : दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी सामग्री के विक्रय हेतु दुकानों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक से 10 अक्टूबर तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकेंगे। लाटरी पद्धति से 15 अक्टूबर को दोपहर दो बजे से दुकानों का आवंटन किया जायेगा। अस्थायी आतिशबाजी के लायसेंसों का वितरण 16 एवं 17 अक्टूबर को किया जायेगा। लायसेंसधारियों को 17 से 20 अक्टूबर तक एवं 31 अक्टूबर के दिन नगर निगम सीमा क्षेत्र अन्तर्गत आतिशबाजी सामग्री/पटाखे के विक्रय हेतु अस्थायी अनुज्ञप्तियां एस.ए.एफ ग्राउण्ड के मैदान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों पर दुकान लगाये जाने हेतु दी जायेंगी। अनुज्ञप्ति स्थल के अतिरिक्त कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना और विक्रय करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रीति मैथिल नायक ने कहा है कि अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने सभी अनुज्ञप्तिधारियों से भारत सरकार द्वारा दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के ब्रिकी हेतु दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करने को कहा है। जिला प्रशासन ने आम व्यक्तियों से भी इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।
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