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2 अक्टूबर को जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी


राजकुमार पंत
गुना ,ब्यूरो : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश जैन ने राज्य शासन के निर्देशों के अनुपालन में एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अक्टूबर 2017 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 एवं एफ.एल.-1) को बंद रखने तथा जिले में मदिरा के क्रय-विक्रय एवं परिवहन को पूर्णत: बंद रखने का आदेश दिया है।

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