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नया फरमान : घर में टॉयलेट नहीं तो नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारी को इंक्रीमेंट


शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कलेक्टर के एक फरमान के बाद से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कलेक्टर ने फरमान जारी किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के घर में टॉयलेट नहीं होगा उनका इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। 

कलेक्टर द्वारा ये फरमान ऐसे समय आया है जब पड़ोसी जिले अशोकनगर में दो सरकारी शिक्षकों को खुले में टॉयलेट करने पर सस्पेंड कर दिया गया था। कर्मचारियों में इस बात की घबराहट है कि उन्हें टॉयलेट बनवाकर 2 अक्टूबर तक निर्माण करवाने का सर्टिफिकेट जमा करवाना है। 

सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोकने के आदेश उपर से आए हैं। ये आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनके घर में टॉयलेट नहीं है। कर्मचारियों से ये भी कहा गया है कि वह 2 अक्टूबर तक टॉयलेट बनवाने का सर्टिफिकेट जमा करें।

जिला कलेक्टर तरूण राठी ने कहा कि मार्च 2018 तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि जिले को खुले से शौच मुक्त हो कर देंगे। जिले के सभी रहवासियों सहित सरकारी कर्मचारियों से भी इस मुहिम में हमें सहयोग चाहिए। 

हालांकि सरकारी दस्तावेज से इस बात का ख्ुालासा हुआ है कि आवास इकाइयों और सुविधाओं में कुल 1022 आवास यूनिट में से 438 में टॉयलेट नहीं है। वहीं, 112 सरकारी आवासों में भी टॉयलेट मौजूद नहीं है। क्योंकि इनमें मेंटीनेंस नहीं हुआ है। सरकारी आवासों का मेंटीनेंस नगर पलिका और लोकनिर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

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