फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी 2018 को होगा
फैजान खान जिला संवाददाता
मन्दसौर | प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 का कार्यक्रम बीते 4 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर ने मंगलवार को बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार आगामी 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र मतदाताओ के नाम एवं नामावली में नाम जुडवाने से शेष रहे मतदाताओं के नाम जोडने, संशोधन व मृतकों के नाम निरस्त करने आदि की कार्यवाही जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः 224-मंदसौर, 225-मल्हारगढ, 226-सुवासरा एवं 227-गरोठ के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर की जायेगी। इस दौरान इन मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर छूटे हुये पात्र मतदाताओं के नाम नामावली में जोडने के लिए आवेदन प्राप्त करेगें।
उन्होने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी 2018 को किया जायेगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 हेतु भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जायेगा। दावे आपत्तियां 4 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक प्राप्त की जायेगी। 11 एवं 18 अक्टूबर को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं आवासीय कल्याण संस्थाओं में मतदाता के संबंधित भाग एवं अनुभागो का वाचन किया जायेगा। 8 एवं 29 अक्टूबर को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा राजनितिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ मतदान केन्द्रो पर दावे आपत्तियां प्राप्त करने के लिये विशेष शिविर लगाये जायेंगे। दावे आपत्तियां 30 नवम्बर तक निराकृत की जायेंगी। डाटाबेस अपडेशन, फोटोग्राफ, कन्ट्रोल टेबल अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी एवं मुद्रण 20 दिसम्बर तक कर ली जायेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी 2018 को होगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रो के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 का कार्यक्रम का प्रभावी तौर पर क्रियान्वयन कर 10 जनवरी 18 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करें।
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