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प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने के कारण 6 प्रकरणों में 24 लाख रूपये स्वीकृत





उज्जैन : कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने विभिन्न राजस्व अनुभागों से प्राप्त प्रकरणों में जिले के छह व्यक्तियों की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने के कारण प्रत्येक के वैध वारिसों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि (कुल 24 लाख रूपये) स्वीकृत की है।

अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खाचरौद अनुभाग के ग्राम सनासला की श्रीमती सीताबाई पति मादूलाल की स्वयं के खेत में आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी। उनके वैध वारिस पुत्र रमेश को चार लाख रूपये, बड़नगर तहसील के ग्राम मनोड़ा निवासी श्रीमती सपना के ऊपर दीवार गिर जाने के कारण असामयिक मृत्यु हो गई थी, वैध वारिस धर्मेन्द्र को चार लाख रूपये, इसी तरह बड़नगर तहसील के ग्राम भुवासा की श्रीमती लीलाबाई की मृत्यु सर्पदंश से होने के कारण उनके वैध वारिस पति श्री रतनलाल को चार लाख रूपये, ग्राम रूनिजा के श्री गोपाल की मृत्यु कुए में डूबने से होने के कारण उनके वैध वारिस पिता श्री हरचंद को चार लाख रूपये, खाचरौद तहसील के ग्राम चिरोला के रामनारायण की मृत्यु कुए में डूबने से हो जाने के कारण उनके वैध वारिस पुत्र श्री बाबूलाल को चार लाख रूपये, ग्राम सिरपड़ा खाचरौद निवासी श्रीमती कैलाश बाई की मृत्यु जहरीले जानवर के काटने से होने के कारण उनके वैध वारिस पुत्र फतेह सिंह को चार लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

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