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रीवा : सम्पति अधिकारी की नियुक्ति अवैध, प्रमोशन शून्य, विधानसभा में उठा था सवाल


रीवा। नगर निगम के एक और अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरने वाली है। नगरी विकास एवं आवास विभाग ने संपत्ति अधिकारी की नियुति अवैध मानी है। प्रमोशन भी शून्य करार दिया है। आयुत को पत्र लिखकर 15 दिनों में नियुति, संविलियन समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि संपत्ति अधिकारी के पद पर नियुत अरुण मिश्रा लंबे समय से विवादों में हैं।

विधानसभा में इन्द्रजीत कुमार ने प्रश्न उठाया था कि शासन से अरुण मिश्रा सपत्ति अधिकारी की नियुति नगर सुधार न्यास कटनी में किस पद पर किस वेतनमान में की गई थी। इन्द्रजीत ने श्री मिश्रा का स्थानांतरण,पद परिवर्तन, उच्च वेतनमान दिए जाने, सुधार न्यास से नगर निगम में संविलियन आदि जैसे सवाल पूछे थे। विधानसभा में सवाल उठाए जाने के बाद अवर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अरुण मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। अब इसी मामले में विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के आश्वासन की पूर्ति के आधार पर अरुण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पदेन उप सचिव राजीव निगम ने आयुत नगर पालिक निगम को पत्र जारी कर 15 दिनों के अंदर अरुण मिश्रा की अवैध व नियमों के विपरीत की गई नियुक्ति और संविलियन समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका क्रमांक 198/99 मनसुखलाल सराफ विरुद्ध अरुण मिश्रा में अवैध नियुतियों आदि को तत्काल समाप्त करने के आदेश का भी हवाला दिया गया है।

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