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दुष्कर्मियों को फांसी का विधेयक देश में नजीर बनेगा: नंदकुमारसिंह चौहान



नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड का विधेयक पारित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित दंड विधि संशोधन विधेयक महिला सम्मान की दिशा में देश में नजीर बनेगी। विधेयक के अंतर्गत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियो के साथ दुष्कर्म अथवा सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा होगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जायेगा। जिसके पश्चात भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि महिला सम्मान की दिशा में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने हमेशा ठोस निर्णय लिए है। महिला सशक्तिकरण भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा अर्थ ही देश, समाज और प्रदेश का सशक्तिकरण है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक नई बहस देश में छिड़ी। इस दिशा में सजगता और संवेदनशीलता को लेकर कई निर्णय लिए गए। श्री चौहान ने कहा कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा कठोर निर्णयों की दरकार रही। ताकि ऐसे अपराधियों की रूह कांपे। नाबालिग से दुष्कर्म की सजा फांसी हो, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की ठोस पहल से विधानसभा में सर्वसम्मति से दंड विधि संशोधन विधेयक को पारित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना है। शिवराज सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम किए है। महिला हिंसा के विरूद्ध बेहतर काम करने वालों को सरकार द्वारा पुरस्कार और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे अनेक निर्णय भाजपा सरकार ने लिए है। प्रदेश की बेटियों के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे है।

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