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प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण की समय-सीमा 20 जनवरी


राजकुमार पंत
गुना,ब्यूरो : जिले में प्रायवेट स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए समय-सीमा पोर्टल पर 20 जनवरी रखी गई है. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित के तहत नियम 11 में प्रायवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान किये जाने की व्यवस्था रखी गई है. मान्यता की कार्यवाही हेतु एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई माड्यूल से प्रायवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की नियमानुसार व्यवस्थाएं हैं. जिनमें अशासकीय स्कूल द्वारा आरटीई पोर्टल पर आवश्यक समस्त विवरण भरकर ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत कम्प्यूटर पर जनरेट प्रिंटआउट की हस्ताक्षरित प्रति मय सहपत्रों सहित विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

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