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बंधक श्रमिकों की मुक्ति के लिए श्रम विभाग द्वारा लिबर्टी पोर्टल प्रारंभ

बंधक श्रमिकों की मुक्ति के लिए श्रम विभाग द्वारा लिबर्टी पोर्टल प्रारंभ


अनूपपुर /  श्रम विभाग द्वारा बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन विमुक्ति एवं पुनर्वास की प्रभावशाली निगरानी के लिए लिबर्टी पोर्टल प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के श्रम आयुक्त श्री शोभित जैन ने बताया है कि इस पोर्टल के माध्यम से जनसामान्य का कोई भी व्यक्ति बंधक श्रमिक के संबंध में शिकायत कर सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर बंधक श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए त्वरित कार्यवाही की जाएगी। जैन ने बताया है कि लिबर्टी पोर्टल के संबंध में जिला कलेक्टर को कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर द्वारा गठित रेस्क्यू टीम द्वारा श्रमिकों के काम करने के स्थान की पूरी जानकारी पहले से ही पता कर ली जाएगी। शिकायत प्राप्त होते ही 24 घंटे के अंदर बंधुआ बनाए गए मजदूरों को मुक्त कराने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस रेस्क्यू में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी रहेंगे। श्री जैन ने बताया है कि लिबर्टी पोर्टल श्रम सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मोबाइल एप से शिकायत करने के दौरान जिओ आधारित इमेज भी पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी। जिस से बचाव दल को बंधक श्रमिक के काम करने का पता ढूंढने में आसानी होगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिकायतकर्ता की जानकारी पूर्ण रुप से गोपनीय रखी जाए। शिकायतकर्ता द्वारा सही मोबाइल नंबर दर्ज कर उस नंबर पर पोर्टल द्वारा वन टाइम पासवर्ड प्राप्त किया जाएगा, जिससे पोर्टल पर शिकायत दर्ज होकर एक यूनिक शिकायत नंबर मिलेगा। पोर्टल द्वारा जारी शिकायत नंबर से भविष्य में कभी भी प्रकरण की स्थिति ज्ञात की जा सकेगी। श्री जैन ने बताया है कि शिकायत प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर बंधक श्रमिक की विमुक्ति की जाएगी। इस हेतु शिकायतकर्ता को दिए गए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जाएगा।

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