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नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों की डिग्री हो सकती है निरस्त, रजिस्ट्रार दोषी करार



भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) में फेल छात्रों को पास कराने और फर्जी डिग्री देने के मामले में तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दोषी करार दिया गया है।तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार रंजीत सिंह को रिकॉर्ड में छेड़छाड़, मार्कशीट के आधार पर गलत डिग्री बनाना और रिकॉर्ड का ठीक से संधारण नहीं करने के आरोप में दोषी माना गया है। अब इस संबंध में एनएलआईयू के द्वारा नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद अब अगली कार्रवाई की जाएगी।वही जिन छात्रों को पास किया गया है उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल,कुछ महिने पहले छात्रों ने शिकायत की थी कि एनएलआईयू में एक दर्जन से ज्यादा फेल छात्रों को पास किया गया है और उन्हें फर्जी डिग्री दी गई है। शिकायत के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि इस काम को असिस्टेंट रजिस्ट्रार रंजीत सिंह ने किया है। जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय ने उन्हें निलंबित कर दिया था।इसके लिए एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया था। इसके बाद इस मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अभय गोहिल ने की थी। इसके बाद छात्रों और रजिस्ट्रार के बयान दर्ज किए गए, जिसमें तमाम सबूल रंजित के खिलाफ थे और उन्हें दोषी करार दिया गया। जस्टिस गोहिल की रिपोर्ट के आधार पर एनएलआईयू के एक्टिंग डायरेक्टर प्रो.मुकेश श्रीवास्तव मामले के दोषी पाए गए रंजीत सिंह को नोटिस जारी करेंगे। उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि क्यों न उनके खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाए। उनके स्पष्टीकरण के आधार पर अगली कार्यपरिषद की बैठक में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वही इस ममाले में रिपोर्ट के आने के बाद छात्रों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। माना जा रहा है कि  फेल से पास किए गए 13 छात्रों की डिग्री निरस्त की जा सकती है। फिलहाल इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया।

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