राष्ट्रीय लोक अदालत 14 अप्रैल को
आदित्य सराठे
रायसेन, ब्यूरो : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय, तालुका, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में 14 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। लोक अदालत में आपसी समझौते से प्रकरण का निराकरण होने से जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। इस लोक अदालत में लम्बित प्रकरणों जैसे आपराधिक शमनीय, पराक्राम्य अधिनियम, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विभाग, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा निवृत्ति सबंधी, राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी। ऐसे पक्षकारों से जो न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमाबाजी के पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं। दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रकरण निपटने से धन, समय और श्रम की बचत होती है।

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