कलेक्टर ने किया निलम्बित
फैजान खान एमपी ऑनलाइन न्यूज़ संवाददाता
मन्दसौर | प्रभुलाल भील, सहायक ग्रेड-2 तहसील भानपुरा उपखण्ड गरोठ द्वारा भू-अर्जन की शासकीय धनराशि 56 हजार रूपये अनाधिकृत रूप से बिना किसी कारण के अपने पास रखी जो गबन की श्रेणी में आता है एवं भू-अर्जन का चार्ज विधिवत रूप से देने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देशित करने के उपरान्त चार्ज का अब तक नही दिया जाने का इनका कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर कदाचार की परिधि में आता है तथा श्री भील को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। श्री प्रभुलाल भील, सहायक ग्रेड-2 कि निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सीतामउ होगा एवं निलम्बन अवधि मे इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होंगे। श्री प्रभुलाल भील के कार्य प्रभार की व्यवस्था अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड गरोठ के द्वारा अपने स्तर पर करने हेतु आदेशित किया गया है।
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