-->

Breaking News

रीवा में लगी धारा 144, SC/ST एक्ट के विरोध में था बंद का आवाहन



रीवा।जिला कलेक्टर ने आगामी 06 सितम्बर को भारत बंद को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 144(2) के तहत निषेधाज्ञा का आदेश एक पक्षीय रूप से दिया है।

धारा 144 के तहत रीवा जिले की सीमा के अंतर्गत 07 सितम्बर की शाम पांच बजे के पहले तक कोई भी जुलूस रैली के दौरान अस्त्र,शस्त्र घातक हथियार,लाठी-डंडा व विष्फोटक सामग्री  ले जाने की  अनुमति नहीं रहेगी,किसी भी प्रकार का शस्त्र जुलूस नहीं निकाला जाएगा, न ही आपत्तिजनक नारे,पोस्टर,बैनर, पम्पलेट आदि नहीं लगाए जाएंगे।एवम बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी  की पूर्व अनुमति कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

प्रशासन के इस आदेश से बंद करने वाले सवर्ण संगठनों में आक्रोश निर्मित होने की संभावना हो सकती है।


No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com