रीवा में लगी धारा 144, SC/ST एक्ट के विरोध में था बंद का आवाहन
रीवा।जिला कलेक्टर ने आगामी 06 सितम्बर को भारत बंद को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 144(2) के तहत निषेधाज्ञा का आदेश एक पक्षीय रूप से दिया है।
धारा 144 के तहत रीवा जिले की सीमा के अंतर्गत 07 सितम्बर की शाम पांच बजे के पहले तक कोई भी जुलूस रैली के दौरान अस्त्र,शस्त्र घातक हथियार,लाठी-डंडा व विष्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी,किसी भी प्रकार का शस्त्र जुलूस नहीं निकाला जाएगा, न ही आपत्तिजनक नारे,पोस्टर,बैनर, पम्पलेट आदि नहीं लगाए जाएंगे।एवम बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
प्रशासन के इस आदेश से बंद करने वाले सवर्ण संगठनों में आक्रोश निर्मित होने की संभावना हो सकती है।
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