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निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पालना अनिवार्य 6 माह कारावास अथवा 2 हजार जुर्माना या दोनो से हो सकते हैं दंडित

निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि के मुद्रण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पालना अनिवार्य

6 माह कारावास अथवा 2 हजार जुर्माना या दोनो से हो सकते हैं दंडित

अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा - 8770089979

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर, हैंडबिल, इश्तहार अथवा अन्य कोई निर्वाचन सामग्री, दस्तावेज आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क द्वारा विनयमित किया जाता है। आपने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि का मुद्रण या प्रकाशन न तो करेगा न करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम का उल्लेख न हो। मुद्रक एवं प्रकाशक, प्रकाशक की पहचान के घोषणा पत्र जिसमें दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों के सत्यापित किए बिना निर्वाचन पैम्फ्लेट, पोस्टर आदि का प्रकाशन न तो करेंगे न करवाएँगे। आपने बताया कि कोई व्यक्ति जो उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 2 हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है। कलेक्ट्रैट कार्यालय में आयोजित बैठक में अनूपपुर जिले के स्थानीय मुद्रको को अवगत कराया गया कि प्रिंटिंग प्रेस निर्धारित प्रारूप में प्रकाशक से घोषणा पत्र प्राप्त कर मुद्रण सामग्री के मुद्रित होने के 3 दिनो के अंदर मुद्रित प्रतियाँ (4 प्रतियों में), प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र एवं मुद्रण के सम्बंध में सूचना निर्धारित प्रारूप जिसमें मुद्रित प्रतियों की संख्या, मुद्रण प्रभार आदि का उल्लेख है, में जिला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। बैठक में उपस्थित मुद्रको को निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रति, घोषणा पत्र तथा मुद्रण की सूचना के सम्बंध में निर्धारित प्रोफार्मा की प्रति भी प्रदान की गयी।

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