अजा-अजजा, विमुक्त,घुमक्कड़,अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण समस्त संभागायुक्त,जिला कलेक्टर,अनुविभागीय अधिकारी क¨ निर्देश जारी
अजा-अजजा, विमुक्त,घुमक्कड़,अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति
जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया का सरलीकरण
समस्त संभागायुक्त,जिला कलेक्टर,अनुविभागीय अधिकारी क¨ निर्देश जारी
अनूपपुर:/ प्रदीप मिश्रा - 8770089979
राज्य शासन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त, घुमक्कड़ अ©र अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्तिय¨ं क¨ जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्त, जिला कलेक्टर अ©र अनुविभागीय अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश¨ं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है। अधिकारिय¨ं से कहा गया है कि जिस आवेदक के पास वर्ष 1950 (अन्य पिछड़े वगर्¨ं के लिये 1984) अथवा उससे पहले से मध्यप्रदेश का निवासी ह¨ने संबंधी लिखित रिकार्ड नहीं है, उसे लिखित रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिये विवश न किया जाये। राजस्व अधिकारी स्वयं म©के पर जाकर अथवा शिविर में जाँच कर आवेदन-पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करें। इसके लिये आवेदक/ संबंधित सरपंच/ पार्षद/ग्राम, म¨हल्ले के संभ्रांत व्यक्तिय¨ं से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज करें। स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा करें। राज्य शासन के परिपत्र दिनांक 11 अगस्त 2016 अ©ार 13 अगस्त 2018 के अनुसार जनजातिय¨ं के ऐसे व्यक्ति जिसके परिवार के किसी सदस्य पिता/भाई/बहन क¨ पूर्व में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन मामल¨ं में छान-बीन नहीं करते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश हैं क्य¨ंकि आवेदक अ©र उसके परिवार के संबंध में एक बार छान-बीन कर जाति एवं निवास की पुष्टि की जा चुकी है।
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