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धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण में की गई कार्यवाही 16 दुकान संचालको से 8500 का अर्थदण्ड अधिरोपित

धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण में की गई कार्यवाही

16 दुकान संचालको से 8500 का अर्थदण्ड अधिरोपित 

शहडोल /प्रदीप मिश्रा - 8770089979

  कलेक्टर ललित दाहिमा के मार्गदर्षन में प्रदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि डाॅ राजेष पाण्डेय के नेतृत्व में राष्ट्रीय धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में गठित टीम ने जिला अस्पताल के सामने, स्टेडियम रोड़ तथा सब्जी मंडी में पान व गुटका विक्रेताओं के यहाॅ औचक निरीक्षण व छापा डालकर कोट्टपा अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत उल्लघन करने पर त्वरित  कार्यवाही करते हुए उन्हे अर्थदण्ड अधिरोपति किया गया। टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, स्कूलो अस्पतालो, रेल्वे स्टेषन, पार्क आदि स्थानो में धूम्रपान करने तथा तम्बाकू उत्पाद एवं गुटका पाउच ना बेचने की समझाईस भी दी गई। जिला नोड़ल अधिकारी डाॅ0 पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि आज कुल 16 दुकानो में कार्यवाही की गई है तथा अर्थदण्ड की रसीद काट कर 08 हजार 500 रूपये की राषि वसूली गई, जिसे शासन के खाते में जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही सतत् जारी रहेगी। दुकान संचालको को कहा गया कि यदि आगे भी आपके द्वारा तम्बाकू उत्पाद एवं गुटका पाउच आदि का विक्रय सार्वजनिक स्थलो के पास किया जायेगा तो आपको 05 हजार का जुर्माना तथा 02 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। जिला धूम्रपान एवं तम्बाकू नियंत्रण टीम में नोड़ल अधिकारी डाॅ0 पुनीत श्रीवास्तव के अलावा फुड़ एवं सेप्टी अधिकारी श्री बृजेष विष्वकर्मा, नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक श्री मोतीलाल सिंह, महेष साहू सहित पुलिस विभाग के श्री कष्यप शामिल थे।

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