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एट्रोसिटी एक्ट के झूठे आरोप में जेल काटी, अब ब्लैकमेलर युवती पर कराएंगे FIR । Bhopal News



आयुर्वेद अस्पताल में डा. पटेल का बहुचर्चित मामला
भोपाल : एट्रोसिटी और बलात्कार के झूठे मामले में फंसे डॉक्टर रमाकांत पटेल को ढाई साल बाद राहत मिली । डॉक्टर पटेल पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल भोपाल में फाइनल ईयर के छात्र हैं। उन पर छिंदवाड़ा निवासी आयुर्वेदिक कॉलेज की एक छात्रा (वीणा वादिनी आयुर्वेदिक कॉलेज, कोलार ) ने ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से ये सभी आरोप झूठे लगाए थे। मामले में अनुसूचित जनजाति/ जन जाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एमएस चंद्रावत ने निर्णय देते हुए सभी आरोपों धारा 376(2)(एन), 427, 323, 312 और एट्रोसिटी एक्ट अधिनियम से दोषमुक्त कर दिया है। डॉक्टर पटेल इस प्रताड़ना से काफी परेशान हुए हैं। अब वे इस छात्रा और उसके पति पर बदनाम करने और झूठे आरोपों को लेकर केस दर्ज कराएंगे।

15 लाख मांगें, नहीं दिया तो लगाएं आरोप
आयुर्वेदिक डॉक्टर रमाकांत पटेल ने बताया छात्रा दूसरे कॉलेज की थी और फर्स्ट ईयर में ही लगातार चार बैक होने के कारण अपने तथाकथित मित्र के साथ हमारे कॉलेज आई थी। हमने उसकी मदद की, लेकिन उसने इस मदद को लेकर मुझसे बात करनी शुरू कर दी। वह मेरी बातचीत को रिकार्ड करने लगी और मुझसे मदद के नाम पर रुपए लेने लगी। उसने एक साल में करीब मुझसे ढाई लाख रुपए ले लिए। साथ ही मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि तुम्हारी रिकार्डिंग मेरे पास है। अब मुझे 15 लाख रुपए दो, नहीं तो एक्ट्रोसिटी सहित रेप के केस में तुम्हें जेल करवा दूंगी। मैंने अपने परिचितों से सलाह ली, तो उन्होंने सच्चाई के साथ लड़ने की बात कही। जानकारी मिली कि तथाकथित मित्र होशंबागाद का है और छात्रा का पति है, जो ऐसे ही नए लोगों को फंसाकर पैसे वसूलते हैं। इन्होंने मुझ पर झूठे केस लगाए। मुझे 2017 में अजाक थाने ने आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया। सात दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा। उसके बाद मुझे जमानत मिली।

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