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इस साल मध्यप्रदेश में नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव, यह है बड़ा कारण | MP NEWS



भोपाल। इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव अब अगले साल 2020 में होंगे।खबर है कि वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया ही अब अक्टूबर-नवंबर में हो पाएगी। इससे चुनाव अगले साल होंगे। 30 दिसंबर को वार्डों का, जबकि 15 फरवरी को महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमावृद्धि तथा वार्ड सीमा व संख्या विभाजन के साथ आरक्षण संबंधी कार्रवाई का नया टाइम टेबल जारी कर दिया है।

दरअसल,प्रदेश के 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 272 नगर परिषद का चुनाव टलना तय हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निकायों की सीमा बढ़ाने-घटाने से लेकर महापौर व अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए समयसीमा घोषित कर दी है।15 अगस्त 2019 तक निकायों की सीमा बढ़ाने या घटाने के लिए कलेक्टरों ने जो प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है, वे ही मान्य किए जाएंगे। वहीं, शासन स्तर पर महापौर-अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का काम लॉटरी के माध्यम से 15 फरवरी 2020 को होगा। वही वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया ही अब अक्टूबर-नवंबर में हो पाएगी। इससे चुनाव अगले साल होंगे।

इसके हिसाब से प्रदेश में महापौर व अध्यक्ष पदों का आरक्षण आगामी वर्ष 15 फरवरी तक होगा तथा वार्ड परिसीमन व अन्य प्रक्रिया के जो कार्यक्रम घोषित किये गये है उससे यह तय हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव इस साल की बजाय आगामी वर्ष के मार्च अप्रैल तक हो सकते है।ऐसे में तय माना जा रहा है कि इस साल चुनाव होना संभव नही।

मप्र के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपसचिव राजीव निगम के अनुसार शहरों की सीमा विस्तार व वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया ही आगामी 30 जनवरी तक चलेगी। महापौर व अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण की तारीख 20 फरवरी 2020 निर्धारित कह गई है और इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। ऐसे में कई नगर निगम व नगर पालिका जहां मौजूद परिषद का कार्यकाल पूरा होने वाला है वहां अगले कुछ माह के लिये प्रशासक बैठाये जा सकते हैं।

बता दे कि प्रदेश भर में 16 नगर निगम, 98 पालिका और 294 नगर परिषद हैं। इनमें से 297 का कार्यकाल 15 जनवरी 2020 तक समाप्त हो जाएगा। चुनाव टलने की स्थिति में निकायों की कमान प्रशासक को सौंपी जा सकती है।

यह कार्यक्रम किया गया घोषित

- 30 अगस्त तक- दावा-आपत्ति पर शासन को प्रतिवेदन भेजना।

- 30 सितंबर तक- दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा।

- 17 अक्टूबर तक- वार्डों की संख्या व सीमाओं का निर्धारण अधिसूचना का प्रकाशन कलेक्टर द्वारा।

- 31 अक्टूबर तक- वार्डों की संख्या पर दावा-आपत्ति कलेक्टर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे।

- 15 नवंबर तक- वार्डों की सीमाओं का अंतिम प्रकाशन शासन द्वारा।

- 30 दिसंबर तक- वार्डों के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई कलेक्टर द्वारा।

- 10 जनवरी 2020 तक- वार्ड आरक्षण की जानकारी कलेक्टर द्वारा शासन को भेजना।

- 30 जनवरी 2020- वार्डआरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन शासन द्वारा।

- 15 फरवरी 2020 तक - महापौर के पद का आरक्षण

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