सोशल प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भ्रामक अथवा गलत जानकारी भेजने एवं अग्रेषित करने वालों पर होगी कठोर दंडात्मक कार्यवाही व्हाट्सएप एडमिन करें अनाधिकृत पोस्ट पर नियंत्रण बिना पुष्टि के कोई भी नागरिक कोरोना से सम्बंधित पोस्ट न तो स्वयं करेगा, न ही कर सकेगा अग्रेषित कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की कार्यवाही के दौरान अवांक्षित भ्रम एवं भय के माहौल को रोकने हेतु जिला दंडाधिकारी ने दिया आदेश
सोशल प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भ्रामक अथवा गलत जानकारी भेजने एवं अग्रेषित करने वालों पर होगी कठोर दंडात्मक कार्यवाही
व्हाट्सएप एडमिन करें अनाधिकृत पोस्ट पर नियंत्रण
बिना पुष्टि के कोई भी नागरिक कोरोना से सम्बंधित पोस्ट न तो स्वयं करेगा, न ही कर सकेगा अग्रेषित
कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की कार्यवाही के दौरान अवांक्षित भ्रम एवं भय के माहौल को रोकने हेतु जिला दंडाधिकारी ने दिया आदेश
अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की कार्यवाही के दौरान भ्रामक एवं गलत सूचनाओं खबरों से कानून व्यवस्था की सम्भावित समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि में कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा संस्थान कोरोना संक्रमण से जुड़ी कोई भी खबर, सूचना, समाचार बिना अधिकृत रूप से पुष्टि कराए आम जनता के बीच नहीं जारी कर सकेगा । यह संज्ञान में आया है कि कुछ व्हाट्सएप्प ग्रुप्स में कर्फ्यू की अवधि को लेकर अथवा कोरोना पाजीटीव एवं नेगेटिव मरीजों की संख्या के संबंध में बगैर अधिकृत शासकीय अधिकारी/एजेंसी से जानकारी प्राप्त कर गलत, भ्रमित अफवाह के रूप में संदेश को सीधे भेजा जा रहा है एवं उसी संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा भी बगैर अधिकृत शासकीय अधिकारी/एजेंसी से पुष्टि करवाए अग्रेषित किया जा रहा है। उक्त सभी त्रुटिपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारियाँ सोशल साइटों में डाले जाने से आम जनता में भ्रम एवं डर का माहौल फैलने की संभावना है ।
इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति/संस्था/एजेंसी से पुष्टि करें संदेशों को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने की गतिविधियों के कारण गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं । लोक व्यवस्था एवं जन स्वास्थ्य पर आसन्न संकट उत्पन्न हो सकता है, कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है । उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने म्चपकमउपब क्पेमंेम ।बज, 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति/संस्था/एजेंसी से पुष्टि करें संदेशों को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने संबंधी समस्त प्रकार की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने अनूपपुर जिले के समस्त वाट्सएप ग्रुप के एडमीन को यह निर्देशित किया है कि वे अपने वाट्सएप्प ग्रुप को उनकी स्वयं की पोस्ट हेतु सीमित करें, उस वाट्सएप ग्रुप के अन्य सदस्य मनमर्जी से पोस्ट नहीं करेंगे । अनूपपुर जिले में समस्त रहवासियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी सोशल मीडिया माध्यम सेऐसी कोई भी जानकारी शेयर पोस्ट अथवा अग्रेषित नहीं करें जो कि भ्रामक अथवा गलत हो। कोरोना संक्रमण से संबंधित या कोरोना संक्रमण से निपटने हेतु की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाने तथा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लगे शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों, डॉक्टर आदि के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को इस आदेश एवं राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में जारी निर्देशो का उल्लंघन माना जावेगा तथा ऐसे व्यक्ति, संस्था या समूह के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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