जिले के ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में 17 मई तक टोटल लाॅकडाउन रहेगा किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध
जिले के ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों में 17 मई तक
टोटल लाॅकडाउन रहेगा
किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध
अनूपपुर /रेखा चौधरी / जिले
में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिले में प्रभावशील
टोटल लाॅकडाउन/कोरोना कफ्र्यू में संशोधन करते हुए संपूर्ण जिले के
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में टोटल लाॅकडाउन लागू कर दिया गया है। कोरोना
कफ्र्यू में संशोधन का निर्णय जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों की
उपस्थिति में प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया। कलेक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949,
महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के
प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त
शक्तियों को उपयोग में लाते हुए कोरोना कफ्र्यू अवधि को बढ़ाते हुए 15 मई
2021 को प्रातः 1ः00 बजे से 17 मई 2021 को रात्रि 12ः00 बजे तक के लिए
सम्पूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल
लाॅकडाउन/कोरोना कफ्र्यू लागू कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के
मुताबिक उक्त लाॅकडाउन/कोरोना कफ्र्यू दिवसों के दौरान दो/चार पहिया वाहन
बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग,
पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग तथा पुलिस विभाग आवष्यकतानुसार
कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त
शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे। उक्त लॉकडाउन
के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6ः00 बजे से 12.00
बजे तक उक्त कफ्र्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त
मेडिकल स्टोर्स/अस्पताल/टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
सब्जी/फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे
तक घर-घर जाकर सब्जी/फल बेच सकेंगे। 15 मई 2021 को प्रातः 1रू00 बजे से 17
मई 2021 को रात्रि 12रू00 बजे तक उक्त सेवाओं में छूट के अलावा अन्य समस्त
प्रकार की सेवाएं पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने
वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188, 269, 270, 271 एवं आपदा
प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सषंगत प्रावधानों अंतर्गत
कार्यवाही की जावेगी।
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