-->

Breaking News

जमानत अर्जी खारिज, वापस तिहाड़ आना होगा चौटाला को

नई दिल्ली । हरियाणा के बहुचर्चित जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को वापस तिहाड़ जेल आना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि को चिकित्सीय आधार पर और बढ़ाए जाने से इन्कार कर दिया है। उन्हें गत 21 मई को पेसमेकर लगवाने के लिए छह हफ्ते की जमानत पर रिहा किया गया था।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने चौटाला की अंतरिम जमानत को रद करते हुए निर्देश दिया कि वह 17 सितंबर तक तिहाड़ जेल के समक्ष समर्पण कर दें। हाई कोर्ट ने इस मामले में एम्स की तरफ से दायर रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चौटाला की अंतरिम जमानत अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता है। चौटाला को अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं है। अब उनको सिर्फ नियमित चिकित्सीय निरीक्षण की जरूरत है।


हालांकि अदालत ने चौटाला के वकील की उस दलील को स्वीकार कर लिया कि उनको सरेंडर करने के लिए दस दिन का समय दिया जाए।मालूम हो कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर चौटाला ने अवधि बढ़ाए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनका उपचार अभी भी चल रहा है और उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। इस पर हाई कोर्ट ने एम्स प्रशासन को कहा था कि वह एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे और चौटाला के स्वास्थ्य की जांच कर अपनी रिपोर्ट दे और यह बताए कि क्या उनको अभी भी अस्पताल में रहने की जरूरत है या नहीं।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com