जालसाजी मामले में बतौर आरोपी जगदीश टाइटलर तलब
नई दिल्ली | जालसाजी के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की एक
अदालत ने सम्मन जारी करके शुक्रवार को उन्हें 30 सितंबर को अपने समक्ष
उपस्थित होने का आदेश दिया। इस मामले में टाइटलर के साथ सीबीआई ने
विवादास्पद हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी के गुप्ता ने सीबीआई के आरोप पत्र का
संज्ञान लिया। यह आरोप पत्र तत्कालीन गह राज्य मंत्री अजय माकन की शिकायत
पर दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लेटरहेड पर वर्मा ने
प्रधानमंत्री को एक जाली पत्र लिखा, जिसमें साल 2009 में एक चीनी कंपनी के
लिए व्यापारिक वीजा मानदंडों को आसान बनाने की मांग की गई थी।
वर्मा फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उसे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय
द्वारा विभिन्न मामले दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई
ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि कांग्रेस नेता के साथ वर्मा ने साठगांठ
करके जालसाजी की।
उसने कहा कि जाली पत्र चीन की एक दूरसंचार फर्म को दिया गया था जिसमें वीजा
के विस्तार के बारे में उन्हें गलत आश्वासन दिया गया था। वर्मा ने कथित
तौर पर पत्र दिखाने के लिए फर्म से 10 लाख डॉलर की मांग की थी लेकिन धन का
हस्तांतरण नहीं हुआ।

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