सरकार दे रामपाल की संपत्ति का ब्यौरा: हाईकोर्ट
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के स्वयंभू संत रामपाल की संपत्तियों का ब्यौरा आने वाली 23 दिसंबर को उनकी अगली पेशी के दिन देने का निर्देश दिया। रामपाल को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायमूर्ति एम. जयापाल और दर्शन सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश किया जहां अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव को रामपाल की बेनामी सम्पत्तियों का ब्यौरा देने और उसके खिलाफ राज्य में या अन्यत्र दर्ज मामलों की अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए।
न्यायालय ने रामपाल पर दर्ज मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तरीख तय की है। हरियाणा सरकार की ओर से महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने रामपाल के ऑपरेशन अरेस्ट पर हुए लगभग 30 करोड़ रूपए के खर्च का ब्यौरा भी अदालत में पेश किया। अदालत ने बीती 20 नवंबर को रामपाल की पेशी के दौरान राज्य सरकार को पूरी कार्रवाई पर हुए खर्च का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए थे।
न्यायालय ने रामपाल पर दर्ज मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तरीख तय की है। हरियाणा सरकार की ओर से महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने रामपाल के ऑपरेशन अरेस्ट पर हुए लगभग 30 करोड़ रूपए के खर्च का ब्यौरा भी अदालत में पेश किया। अदालत ने बीती 20 नवंबर को रामपाल की पेशी के दौरान राज्य सरकार को पूरी कार्रवाई पर हुए खर्च का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए थे।

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