अब दूध में पानी मिलाया तो होगी उम्रकैद: SC
नई
दिल्ली: दूध में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते
हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से
हलफनामा देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध पर केंद्र और राज्य
सरकारों के रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से चार हफ्ते में
रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि शीतकालीन कालीन सत्र में सरकार फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव कर कानून सख्त करने पर विचार करेगी। कोर्ट ने राज्यों से भी कहा कि दूध में मिलावट हो रही है। यही समय है कि इसपर रोक लगाई जाए या तो कानून में संसोधन हो या नया कानून बनाया जाए।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह तर्क विचित्र है कि दूध में मिलावट से तत्काल जान नहीं जाती। क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए और इसे पीकर लोगों की तत्काल मौत हो जाए, क्या तब जाकर सख्तकानून बनेगा। इसी को लेकर कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था लेकिन आज भी वह कोई ठोस जवाब में विफल रही। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
कोर्ट ने कहा हम उम्मीद करते हैं कि शीतकालीन कालीन सत्र में सरकार फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव कर कानून सख्त करने पर विचार करेगी। कोर्ट ने राज्यों से भी कहा कि दूध में मिलावट हो रही है। यही समय है कि इसपर रोक लगाई जाए या तो कानून में संसोधन हो या नया कानून बनाया जाए।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह तर्क विचित्र है कि दूध में मिलावट से तत्काल जान नहीं जाती। क्या दूध में सायनाइड मिलाया जाए और इसे पीकर लोगों की तत्काल मौत हो जाए, क्या तब जाकर सख्तकानून बनेगा। इसी को लेकर कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था लेकिन आज भी वह कोई ठोस जवाब में विफल रही। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
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