-->

Breaking News

हाईकोर्ट ने थमाया सैफ को नोटिस!

भोपाल। मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के मर्जर एग्रीमेंट में घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका को गंभीरता से लिया है। जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उनसे चार सप्ताह में मामले पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।

कलेक्टर ने भी नहीं दिया जवाब
कोर्ट ने 22 सितंबर को हुई सुनवाई में  मप्र शासन और भोपाल कलेक्टर से चार हफ्ते में जवाब मांगा था कि वर्ष 2004 में कोर्ट ने जो आदेश जारी हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य जवाब मांगा, लेकिन कलेक्टर और शासन ने अभी तक जवाब नहीं दिया, इसके लिए समय मांगा गया था। कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय और दिया है।

यह है मामला
भोपाल की संस्था क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉट कॉम के अमिताभ अग्निहोत्री ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पूर्व भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय एक मर्जर एग्रीमेंट के  जरिए हुआ।  अधिवक्ता विक्रम सिंह ने कोर्ट को बताया कि विलय होने के बाद भी 14 गांवों की भूमि भोपाल नवाब के उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज रही। इन जमीनों को भू-माफिया ने रिकार्ड में हेरफेर कर बेच डाला। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने पक्षकार सैफ अली का पक्ष जानने के लिए उन्हें भी  नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मर्जर प्रकरणों से प्रभावित 2800 एकड़ जमीन पर अभी प्रशासन ने सभी तरह की रोक लगा रखी हैं।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com