मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला हुई बरी, बनाएंगी नई पार्टी
इंफाल : मणिपुर की एक जिला अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है. ‘आइरन लेडी' ने घोषणा की है कि वह इसी महीने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगी.
इंफाल (पश्चिम) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लमखानपाओ तोनसिंग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत लगे आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया. यह मामला तब का है जब वह अनिश्चितकालीन भूख हडताल पर थीं. मणिपुर से अफ्सपा हटाने की मांग को लेकर शर्मिला 16 सालों तक भूख हडताल पर थीं.
आपको बता दें कि 44 वर्षीय शर्मिला को निजी मुचलके पर नौ अगस्त को रिहा किया गया था. उसी दिन उन्होंने अपनी उपवास खोला था.
इंफाल (पश्चिम) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लमखानपाओ तोनसिंग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत लगे आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया. यह मामला तब का है जब वह अनिश्चितकालीन भूख हडताल पर थीं. मणिपुर से अफ्सपा हटाने की मांग को लेकर शर्मिला 16 सालों तक भूख हडताल पर थीं.
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