उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने डेम्हा में स्थित विवादग्रस्त भूमि पर दिया स्टे
सीधी | उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि डेम्हा ग्राम के यशवन्त सिंह तनय राजवली सिंह चौहान ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया है जिसमें शॉति भंग होने की संभावना को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया की धारा 145 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने बताया कि ग्राम डेम्हा की आराज नम्वर 864/0.09, 865/0.010, 976/0.03, 1303/0.79, 1304/0.88, 1306/0.14, 1764/0.12, 1943/0.77, 973/0.16, 977/0.13, 1771/1998/0.17, 1775/0.04, 1776/0.14, 1783/0.15, 1784/0.15 हैक्टेयर के कब्जे को लेकर कभी भी वादी एवं प्रतिवादी के बीच लड़ाई-झगड़ा होकर शॉति भंग होने की प्रवल संभावना होने के कारण उक्त भूमियों के संबंध में याथस्थिति तथा तात्कालिक शॉति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 (1) के तहत प्रारम्भिक आदेश पारित किया गया है तथा आगामी पेशी की तिथि 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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