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ज्वेलर्स को देना होगा 2 लाख से अधिक की नकद खरीदी का हिसाब, आयकर ने माँगा व्योरा

भोपाल। काले धन पर रोक लगाने और अब तक खर्च किए गए कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए आयकर विभाग ने ज्वेलर्स से खरीदी करने वालों की लिस्ट मांगी है।विभाग ने ज्वेलर्स से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 2 लाख रुपए से अधिक की नकद खरीदारी करने वालों का ब्यौरा मांगा है। और विभाग ने यह भी कहा है की इसकी जानकारी उन्हें आगामी 31 मई तक दी चाहिए नही तो देरी से जानकारी देने वालों से 100 रुपए पेनाल्टी के रुप में वसूला जाएगी।इसके साथ ही गलत जानकारी देने वालों से  हर इंट्री पर 50 हजार रुपए तक की पेनाल्टी वसूली जाएगी।

दरअसल, गुरुवार को आयकर विभाग के इंटेलीजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपॉर्टमेंट ने करीब 60 से अधिक ज्वेलर्स को अपने भोपाल के होशंगाबाद रोड पर स्थित कार्यालय में आने को कहा था, जिसके बाद विभाग ने उन्हें समझाया की नियमों में कुछ चेंजेस किए गए है। नए नियमों के तहत जानकारी देने का यह पहला साल है। विभाग अगले चरण में अब राजधानी के 25 शीर्ष होटल्स संचालकों को बुलाएगा। इसके साथ ही राजधानी के सभी बड़ी बैंक शाखाओं के मैनेजर्स को भी बुलाया गया था, क्योकि ये नियम ज्वेलर्स के साथ वाहन विक्रेता, होटल बिल पेमेंट और सभी तरह के सामान और सेवा देने वालों और बैंकों पर लागू होगा।

गौरतलब है की नोटबंदी के बाद अपना पैसा खपाने के लिए  कुछ ने राशि अपने खातों में जमा की, कुछ ने सोना की खरीदी की, तो कुछ ने अपना पैसा ऑचोमोबाईल पर लगाया था। जिससे आयकर विभाग को ऐसे लोगों की पहचान करने में मुश्किल हो रही है, जो इन सब में शामिल थे।सुत्रों की माने तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन-एसएफटी- के दायरे में बैंकों के आने के बाद अब विभाग के लिए इनकी पहचान करना ज्यादा आसान होगा। आयकर विभाग के अनुच्छेद 285बीए के तहत 17 कारोबार के संचालकों को एसएफटी फाइल करना है। विभाग के नियम 114 ई में यह बताया गया है कि ये लेन-देन कौन से हैं।  इस नियम में वर्णित लेन-देन से जुड़े पक्षों को 114 बी के तहत 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट करने वालों से पेनकार्ड नंबर लेना होगा।

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