मंत्री लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत पर अब 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई
भिण्ड : कांग्रेस विधायक माखन लाल जाटव हत्या कांड मामले में सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका की तारीख बढ़कर अब 3 अक्टूबर हो गई है| आज सीबीआई की ओर से प्रतिनिधि अदालत में होना था पेश, सीबीआई की ओर से कोई नहीं पहुंचा, मंत्री आर्य के विरुद्ध 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया है| पिछली सुनवाई में मंत्री आर्य को कुछ अहम गवाह लौटने से राहत मिली थी|
भिण्ड जिला न्ययालय ने तारीख बढाई है। मंत्री लाल सिंह आर्य के वकील अवधेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि अदालत ने आज 26 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी लेकिन आज सीबीआई की ओर से कोई भी प्रतिनिधि ना आने के कारण अब आगामी तारीख 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है ।
ज्ञात हो कि 13 अप्रैल 2009 को गोहद के तत्कालीन विधायक माखनलाल जाटव की हत्या कुछ हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी जिसमें कुछ आरोपी सलाखों के पीछे हैं और कुछ अब इस दुनिया में नहीं है इसी मामले में तत्कालीन विधायक माखनलाल जाटव के परिजनों ने गोहद के वर्तमान विधायक और राज्य शासन में मंत्री लाल सिंह आर्य को माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में आरोपी बनाने की गुहार भिंड की अदालत से की थी काफी दिनों चलने वाले इस मामले में सियार की परेशानियां काफी बढ़ गई थी लेकिन पिछली तारीख को कुछ अहम गवाह अपने बयानों से पलट गए जिससे श्री आर्य को राहत मिली थी श्री आर्य की ओर से उनके एडवोकेट अवधेश सिंह कुशवाह ने जमानती वारंट के विरुद्ध अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसकी तारीख अब 3 अक्टूबर तय हो गई है।
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