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उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कारण बताओं नोटिस


राज कुमार पंत
अशोकनगर : कलेक्टतर श्री बी.एस.जामोद द्वारा लोक सेवा प्रदायं गांरटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा मे निराकरण नही करने पर उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग विकासखण्ड मुंगावली श्री के.एन. ग्वायल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। साथ ही लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत 250 रूपये प्रतिदिन के मान से शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्री बी.के.छारी कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. को निर्देशित किया गया है।

उल्लेपखनीय है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवा क्र 3.2 विभागीय हैण्डलपम्पे के जमीन के निचले भाग में हैण्डपम्प  के लाईन एसेम्बयली पर सिलेण्डखर की गंभीर खराबी का सुधार समय सीमा में न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जबाव संतोषजनक न देने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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