म्याना में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
राज कुमार पंत
गुना, ब्यूरो : जिला न्यायाधीश श्री संजीव दत्ता की पहल पर उच्चवतर माध्यमिक विद्यालय म्याधना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर में न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री एम.के.वर्मा ने भारतीय संविधान की प्रस्ता वना, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यारयपालिका, के कार्य करने की पद्धति से उपस्थित छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। साथ ही उन्होंकने मोटर व्हीपकल एक्ट् व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के व्याोवहारिक प्रावधानों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में न्याेयिक मजिस्ट्रेरट श्री अरविन्दम गुर्जर ने छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के तरीकों को बताने के साथ-साथ साइबर अपराध, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख कराने की तकनीक, बालकों को संविधान द्वारा प्रदत्तव किये गये मूल अधिकार व मूल कर्तव्यक के बारे में जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निशुल्क एवं सक्षक विधिक सहायता विनिमय 2010, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री एच.एन. जाटव ने विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के सर्वोत्तम विकास के लये किये जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी ।
शिविर में विद्यालय के शिक्षक श्री आर.के.शर्मा, श्री प्रणवीर सिंह चौहान, श्री आर.के.अहिरवार, पूजा भदौरिया, अभिलाषा शर्मा, श्रीमती साधना श्रीवास्त्व, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना से श्री कमलेन्द्रर गौर सहित विद्यालय के अन्यत शिक्षक व छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।
शिविर में न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री एम.के.वर्मा ने भारतीय संविधान की प्रस्ता वना, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यारयपालिका, के कार्य करने की पद्धति से उपस्थित छात्र-छात्राओं को अवगत कराया। साथ ही उन्होंकने मोटर व्हीपकल एक्ट् व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के व्याोवहारिक प्रावधानों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में न्याेयिक मजिस्ट्रेरट श्री अरविन्दम गुर्जर ने छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के तरीकों को बताने के साथ-साथ साइबर अपराध, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख कराने की तकनीक, बालकों को संविधान द्वारा प्रदत्तव किये गये मूल अधिकार व मूल कर्तव्यक के बारे में जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निशुल्क एवं सक्षक विधिक सहायता विनिमय 2010, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री एच.एन. जाटव ने विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के सर्वोत्तम विकास के लये किये जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी ।
शिविर में विद्यालय के शिक्षक श्री आर.के.शर्मा, श्री प्रणवीर सिंह चौहान, श्री आर.के.अहिरवार, पूजा भदौरिया, अभिलाषा शर्मा, श्रीमती साधना श्रीवास्त्व, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना से श्री कमलेन्द्रर गौर सहित विद्यालय के अन्यत शिक्षक व छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।
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