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घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने पर जुर्माना


आदित्य सराठे
रायसेन : घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करने पर न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा अर्जुन नगर रायसेन स्थित मैसर्स बघेल स्वीट्स पर 5819 रूपए तथा उदयपुरा बस स्टेण्ड स्थित रघुवंशी भोजनालय पर 3133 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा अर्जुन नगर रायसेन स्थित मैसर्स बघेल स्वीट्स पर घरेलू गैस सिलेण्डर व्यवसायिक उपयोग करने पर 5819 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग रोकने के लिए 24 अक्टूबर 2016 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हुमा हुजूर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अर्जुन नगर रायसेन स्थित मैसर्स बघेल स्वीट्स की जांच की गई थी। 

जांच के दौरान होटल में एक नग घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होना पाया गया। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश का उल्लंघन है। होटल प्रबंधक गोविंद राय से पंचों की उपस्थिति में एक नग घरेलू गैस सिलेण्डर, रेग्यूलेटर गैस सप्लाई पाईप सहित एवं गैस भट्टी डबल बर्नर जप्त किया गया, जिसकी कीमत 5819 रूपए है। न्यायालय अपर कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बघेल स्वीट्स के संचालक श्री गोविंद राय से 5819 रूपए कीमती की जप्तशुदा सामग्री शासन हित में राजसात करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को जुर्माने की कुल राशि 5819 रूपए की वसूली सात दिवस में कराकर शासन मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

इसी प्रकार घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग के एक अन्य प्रकरण में न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा उदयपुरा बस स्टेण्ड स्थित रघुवंशी भोजनालय पर 3133 रूपए का जुर्माना किया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग रोकने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हुमा हुजूर द्वारा 13 सितम्बर 2015 को उदयपुरा बस स्टेण्ड स्थित रघुवंशी भोजनालय की जांच की गई थी। जांच के दौरान होटल में दो घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया। जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश का उल्लंघन है। इसके पश्चात होटल संचालक से पंचों की उपस्थिति में 3133 रूपए कीमत के दो नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किए गए।

न्यायालय अपर कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत रघुवंशी भोजनालय के संचालक श्री अर्जुनसिंह रघुवंशी से 3133 रूपए कीमती की जप्तशुदा सामग्री शासन हित में राजसात करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को जुर्माने की राशि 3133 रूपए की वसूली सात दिवस में कराकर शासन मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। 

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