मंत्री लाल सिंह आर्य को HC से झटका, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शिवराज सरकार में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को तगडा झटका दिया हैं। हाईकोर्ट ने मंत्री आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका रदद होने से मंत्री आर्य की मुसीबतें बढ सकती है। इसके पहले हाईकोर्ट ने मंंगलवार को मंत्री आर्य की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गोहद विधायक माखन जाटव हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय भिंड ने धारा 319 के तहत मंत्री लाल सिंह आर्य को सह आरोपी बनाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई माखन जाटव के मामा बनवारी लाल की गवाही पर की थी। कोर्ट ने लाल सिंह को हत्याकांड में सह आरोपी बनाकर जमानती वारंट पर तलब किया। कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लिए आर्य ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट में उपस्थिति पर रोक नहीं लगाई।
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विशेष सत्र न्यायालय भिंड में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया।विशेष कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिए गए कि सीबीआई व पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। दोनों की जांच में लाल सिंह आर्य का नाम कहीं नहीं आया। वहीं दोनों जांच एजेंसियों ने बनवारी के बयान नहीं लिए हैं।
गोहद विधायक माखन जाटव हत्याकांड में विशेष सत्र न्यायालय भिंड ने धारा 319 के तहत मंत्री लाल सिंह आर्य को सह आरोपी बनाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई माखन जाटव के मामा बनवारी लाल की गवाही पर की थी। कोर्ट ने लाल सिंह को हत्याकांड में सह आरोपी बनाकर जमानती वारंट पर तलब किया। कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लिए आर्य ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट में उपस्थिति पर रोक नहीं लगाई।
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विशेष सत्र न्यायालय भिंड में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया।विशेष कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिए गए कि सीबीआई व पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। दोनों की जांच में लाल सिंह आर्य का नाम कहीं नहीं आया। वहीं दोनों जांच एजेंसियों ने बनवारी के बयान नहीं लिए हैं।
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