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उभा भारती और उनके गार्ड के पर हुए जानलेवा हमले में 14 मार्च को फैसला सुनाएगी अदालत



छतरपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री उभा भारती और उनके गार्ड के पर हुए जानलेवा हमला मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है।अब कोर्ट अपना फैसला 14  मार्च को सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एमके बाथम ने की।

दरअसल,  ये मामला आज से बीस साल पुराना है। वर्ष 1998 में वर्तमान केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमाभारती संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से खजुराहो सीट की प्रत्याशी थीं। 27-28 फरवरी 1998 में वे टीकमगढ़ से छतरपुर होते हुए मैहर दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान उन्हें बसारी गांव में लगभग आधा सैकड़ा लोगों ने घेर लिया। ड्राइवर ने किसी तरह से उमा भारती को वहां से निकाल लिया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री उभा भारती के सुरक्षाकर्मी हरिओम लाटौरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी ।मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है।सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 341, 332, 307 के तहत आरोप लगाए।

ये है आरोपी

मनोज त्रिवेदी, अर्जुन सिंह, गोविंद सिंह, भगवानदास नामदेव, सलीम खान, हफीज उर्फ जमाल, रघुवीर प्रसाद, शहादत खान, संजीव राज, लखनलाल दुबे, शंकर नामदेव, फैयाज खान ।

इनकी हो चुकी है मौत

अशोक कुमार, इदरीश और एक अन्य ।

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