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हेमंत कटारे रेप केस : अब 21 मार्च को होगी सुनवाई, जारी रहेगी अंतरिम राहत



जबलपुर : रेप और अपहरण मामले मे फंसे कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की पुनरीक्षण याचिकाओ पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे आज हुई सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि पुनरीक्षण याचिकाओ मे पक्षकार पीड़िता और उसकी माॅ द्वारा हेमंत कटारे पर दर्ज एफआईआर को निरस्त न करने कई आपत्तियाॅ लगाई गई है । इन आपत्तियों पर अध्ययन कर बहस करने के लिए विधायक हेमंत कटारे की ओर से पैरवी कर रहे वकीलो ने अतिरिक्त समय मांगा| जिसे अदालत ने स्वीकार किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को नियत की है तब तक विधायक कटारे को दी गई अंतरिम राहत जारी रहेगी । वही हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के तहत रेप ,अपहरण और ब्लैकमेलिंग मामले की केस डायरी और जाॅच अधिकारी अगली सुनवाई मे एक आर फिर पेश होंगे। 

गौरतलब है कि एमएलए कटारे के खिलाफ भोपाल के बजरिया थाने मे अपहरण और महिला थाने मे रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनो मामलो को रदद् करने विधायक कटारे की ओर से पुनरीक्षण याचिकाएं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर की गई है।

यह है मामला 

अटेर विधायक हेमंत कटारे ने 24 जनवरी को जर्नलिज्म छात्रा के खिलाफ क्राइम ब्रांच में ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छात्रा पर ब्लैकमेलिंग का अपराध दर्ज कराने वाले विधायक हेमंत कटारे पर आरोपी युवती ने महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया था। इसी बीच पीडि़त युवती की मां ने भी कटारे के खिलाफ बजरिया पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। तीनों मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। दुष्कर्म की एफआईआर होने के बाद से हेमंत फरार हैं। कोर्ट ने भी उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके पूर्व एसआईटी ने आरोपी विधायक और विक्रमजीत सिंह पर दस-दस हजार का इनाम घोषित किया हुआ है। जिसके बाद फरार चल रहे कटारे ने उनके खिलाफ महिला थाना और स्टेशन बजरिया थाना में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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