धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का उपयोग आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन
धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का उपयोग आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन
अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा- 8770089979
जिला
निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा
निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन
घोषणा उपरांत आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए कहा है। आपने बताया कि
किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे
किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगो की भावनाओं को ठेस पहुंचे। या उनमे
द्वेष अथवा तनाव पैदा हो। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती
अनुग्रह पी ने अभ्यर्थियों को समझाइश दी है कि मत प्राप्त करने के लिए
धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का सहारा न लें। आपने बताया कि
पूजा के किसी स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का प्रयोग चुनाव
के लिए किया जाना वर्जित है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की
घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो चुके हैं। यह
प्रावधान परिणामो की घोषणा तक प्रभावशील रहेंगे।
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