निर्वाचन को दृष्टिगत रखतें हुये जिला दण्डाधिकारी ने साप्ताहिक उपस्थिति एवं सदाचरण का जारी किया आदेश
निर्वाचन को दृष्टिगत रखतें हुये जिला दण्डाधिकारी ने साप्ताहिक उपस्थिति एवं सदाचरण का जारी किया आदेश
अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा - 8770089979
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-3(क) के अन्तर्गत रविराज उर्फ छोटू पिता लालजी राजवंशी उम्र 20 वर्ष निवासी जबरा पारा जिला गाजीपुर (उ.प्र.) हाल एम.पी.ई.बी. चचाई एवं रामसुहावन गुप्ता पिता तेजा गुप्ता उम्र 56 वर्ष निवासी फुनगा थाना भालूमाड़ा को छः माह 30 जुलाई 2019 तक की कालावधि के लिये तक के लिये प्रत्येक मंगलवार के 12 बजें थाना प्रभारी, थाना भालूमाड़ा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। अनावेदकों को यह भी आदेशित किया गया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उनके विरूद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रारंभ किया जाकर कार्यवाही की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है। आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत संबधित को गिरफ्तार किया जायेगा एवं 03 वर्ष के कारावास व जुर्मानें से दण्डित किया जायेगा।
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