शहडोल संसदीय क्षेत्र में सभा जुलूस की अनुमति हेतु एसडीएम अनूपपुर प्रधिकृत
शहडोल संसदीय क्षेत्र में सभा जुलूस की अनुमति हेतु एसडीएम अनूपपुर प्रधिकृत
अनूपपुर /प्रदीप मिश्रा - 8770089979
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने निर्वाचन के परिपेक्ष्य आम सभा, जुलूस, रोड शो एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसे कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर के उपयोग करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं म0प्र0 कोलाहल अधिनियम, 1985 के तहत निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्रदान करने हेतु अनुविभागीय दण्डााधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अधिकृत किया है तथा सम्पूर्ण जिला अनूपपुर एवं शहडोल-12 अजजा संसदीय क्षेत्र हेतु नदीमा शीरी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर को अधिकृत किया है। सभाओं की अनुमति में दिनांक सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जावें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति 6 एएम से 10 पीएम के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रांरभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो राजनैतिक दलों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे। साथ ही राजनैतिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी शासकीय/अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है। अनुविभागीय दण्डााधिकारी, राजनैतिक दलों के आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस राजनैतिक दलों के आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत् विशेष ध्यान रखा जावे।
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