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मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास

मारपीट करने वाले आरोपी को कारावास

अनूपपुर / प्रदीप मिश्रा - 8770089979

 न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्र. 1256/15 थाना अनूपपुर के प्रकरण की सुनवाई समाप्त होने पर आरोपी कुबारे कोल निवासी ग्राम ताराडांड जिला अनूपपुर को न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया है, राज्य की ओर से एडीपीओ विशाल  खरे ने पैरवी की है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकश कुमार पाण्डेय ने बताया कि 12 अक्टूबर 2015 को समय करीब 03 बजे फरियादी अपनी पत्नी ममता कोल के साथ आधार कार्ड बनवाकर पैदल अपने गांव ताराडांड जा रहा था, जैसे ही फरियादी दुर्गा पण्डाल के पास पहुंचा तब उसे देखकर अभियुक्त कुवांरे कोल पुरानी बात को लेकर अपने घर से सब्बल लेकर निकला और फरियादी का रास्ता रोकते हुए गाली गलौंच करते हुए सब्बल से फरियादी के दाहिने पैर पर मार दिया जिससे फरियादी को चोट लगी और खून बहने लगा। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की गई। कोतवाली अनूपपुर द्वारा सम्पूर्ण विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए दण्डित किया गया है।



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