देषी-विदेषी मदिरा, शाॅप वार, वाईन शाॅप, भंाग दुकान आदि 14 अप्रैल तक पूर्णतः प्रतिबंधित
देषी-विदेषी मदिरा, शाॅप वार, वाईन शाॅप, भंाग दुकान आदि 14 अप्रैल
तक पूर्णतः प्रतिबंधित
प्रदीप मिश्रा-8770089979शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासो के तहत जिले में संचालित समस्त देषी-विदेषी मदिरा दुकाने, शाॅप वार, वाईन शाॅप, विदेषी मद्य भण्ड़ागार एवं भंाग दुकान आदि आगामी 14 अप्रैल 2020 तक लाॅक डाउन रहने के कारण पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेष के तहत जिले के अंतर्गत मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन, संग्रहण तथा वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेष का कड़ाई से पालन करने हेतु समस्त लायसंेसी दूकानों को निर्देषित किया गया है।
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