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जिला दण्ड़ाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेष अत्यावष्यक वस्तुएॅ दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक तक खोलने के आदेष

जिला दण्ड़ाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेष

अत्यावष्यक वस्तुएॅ दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक तक खोलने के आदेष


 प्रदीप मिश्रा-8770089979

शहडोल - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण हेतु तथा प्रदेष में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृ़िद्ध होने के कारण भारत सरकार गृह विभाग के नवीन दिषा-निर्देष के तहत लाॅक डाउन के अवधि मंे जिले मंे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मंे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। यह आदेष 14 अप्रैल 2020 तक के लिए प्रभावषील रहेगा। जारी आदेष मंे कहा गया है कि जिले के सभी शासकीय कार्यालय, स्वायत संस्था, निगम मण्ड़ल इस अवधि में बंद रहेंगे। परन्तु पुलिस विभाग, होम गार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर एण्ड इमरजेंसी सेवाएॅ, आपदा पं्रबधन एवं जेल विभाग, जिला प्रषासन एवं कोषालय, पोस्ट आॅफिस, एनआईसी, बिजली, जल, स्वच्छता कार्यालय, बंैक बीमा कार्यालय एवं एटीएम नगर पलिका एवं परिषद के आवष्यक सेवाओं तथा स्वच्छता से संबंधित स्टाफ सभी शासकीय एवं निजी अस्पताल, मेडिकल सुविधाओं से संबंधित निर्माण वितरण यूनिट, डिस्पेंसरी केमिस्ट, मेडिकल शाॅप, नर्सिग होम, एम्बूलेंस, मेडिकल पर्सन्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाप सभी हस्पिटल सर्विसेस को लाक डाउन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएॅ उपलब्ध कराने हेतु ट्रांस्पोर्ट की अनुमति रहेगी तथा यह प्रतिबंधात्मक आदेष लागू नही होगा। इसी प्रकार अत्यावष्यक वस्तुएॅ फल एवं सब्जी दुकान, राषन, किराना की दुकाने दोपहर 12.00 बजे से 05.00 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति रहंेगी। इसी प्रकार ड्येरी दूध की दुकाने सुबह 06.00 बजे से 08.00 बजे तक एवं दोपहर 12.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी।
                प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेली कम्यूनिकेषन, इंटरनेट सर्विस, ब्राड़ कस्टिंग एवं केवल सर्विसेस, आईटी एवं उससे संबंधित आवष्यक सेवाएॅ रिटेल आउटलेट, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, स्टोर, विद्युत उत्पादन, हस्तंातरण एवं वितरण ओल्ड स्टोरेज, प्रायवेट सिक्योरिटी सर्विस अन्य सभी संस्थाएॅ घर से अपने कार्य का सम्पादन करेंगी। सभी औद्योगिक संस्थाएॅ, सभी परिवहन सेवाएॅ, समस्त सत्कार सेवाएॅ, सभी एजूकेषन ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग संस्थान, धर्मिक स्थल, समाजिक, राज नैतिक स्पोर्ट, मनोरंजन, ऐकाडेमिक, कल्चरल, धर्मिक कार्यक्रम के लिए समूह मंे एकत्रित नही किया जा सकेगा। सभी धार्मिक स्थल लाॅक डाउन की अवधि में पूर्णतः बंद रहेंगे। इसी प्रकार मृत्यु पष्चात अंतिम संस्कार अन्य कार्यक्रमांे के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नही होगी। 15 फरवरी 2020 के पष्चात विदेष से भारत में आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित समयावधि तक होम आइसोलेषन या कार टाइन, प्रक्रिया से गुजरना होगा अन्यथा धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
        उक्त आदेष की अव्हेलना करने पर अथवा पाये जाने पर भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेष तत्काल प्रभावषील होगा।

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