राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को स्थगित करने की मांग, Indore High Court में याचिका दायर
भोपाल। मध्य प्रदेश का आगामी चुनाव हर दिन नए-नए संभावनाएं लेकर आ रहा है। कभी किसी वाद विवाद के मुद्दे पर सियासत गरमा जाती है तो कभी किसी वायरल ऑडियो वीडियो पर सियासत अपने रंग बदल देता है। इसी बीच तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को स्थगित करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने इंदौर हाई कोर्ट में राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाती तब तक राज्यसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए।
दरअसल सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग करने के साथ यह भी कहा गया है कि विधानसभा के उपचुनाव जब तक नहीं हो जाते तब तक राज्यसभा चुनाव नहीं करवाना चाहिए। हालांकि इसके समर्थन में दलील ये पेशकश की गई है कि जब राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी तब मध्यप्रदेश विधानसभा में 228 विधायक थे और 2 सीटें खाली थी लेकिन इस समय 10 फ़ीसदी विधायक कम हो गए हैं और 206 विधायक ही बचे हैं। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव चुनाव के बाद ही होना सही है। वही याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 245 ए के तहत राज्य सभा चुनाव के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लेकिन अभी पूरे प्रदेश में 24 सीटें ऐसी है जहां विधायक नहीं है। वहीं याचिका में यह भी दलील दी गई है कि जब राज्यसभा चुनाव को स्थगित किया गया था तब देश में कुल 5000 ही मामले थे लेकिन अब जब देश में 3 लाख मामले हैं ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना भी उचित नहीं है।
इधर राज्यसभा के चुनाव को स्थगित करने की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिसकी सुनवाई 16 जून को होनी है। वही 19 जून को राज्यसभा चुनाव है। इस बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश का यह चुनावी संग्राम किस तरफ का रुख करता है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक 19 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है।
दरअसल सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा की ओर से एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग करने के साथ यह भी कहा गया है कि विधानसभा के उपचुनाव जब तक नहीं हो जाते तब तक राज्यसभा चुनाव नहीं करवाना चाहिए। हालांकि इसके समर्थन में दलील ये पेशकश की गई है कि जब राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी तब मध्यप्रदेश विधानसभा में 228 विधायक थे और 2 सीटें खाली थी लेकिन इस समय 10 फ़ीसदी विधायक कम हो गए हैं और 206 विधायक ही बचे हैं। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव चुनाव के बाद ही होना सही है। वही याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 245 ए के तहत राज्य सभा चुनाव के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए लेकिन अभी पूरे प्रदेश में 24 सीटें ऐसी है जहां विधायक नहीं है। वहीं याचिका में यह भी दलील दी गई है कि जब राज्यसभा चुनाव को स्थगित किया गया था तब देश में कुल 5000 ही मामले थे लेकिन अब जब देश में 3 लाख मामले हैं ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना भी उचित नहीं है।
इधर राज्यसभा के चुनाव को स्थगित करने की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जिसकी सुनवाई 16 जून को होनी है। वही 19 जून को राज्यसभा चुनाव है। इस बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश का यह चुनावी संग्राम किस तरफ का रुख करता है। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक 19 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है।
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