पीओ डूडा द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व साफ-सफाई, नाला-नालियों के उचित बहाव हेतु अतिक्रमण हटाने के सी.एम.ओ. को निर्देष
पीओ डूडा द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व साफ-सफाई, नाला-नालियों के उचित बहाव
हेतु अतिक्रमण हटाने के सी.एम.ओ. को निर्देष
अनूपपुर /रेखा चौधरी / डिप्टी कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर श्री विजय डेहरिया ने वर्षा ऋतु के पूर्व शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, नाला-नालियों के उचित बहाव हेतु अतिक्रमण हटाने एवं व्यवधानों को दूर करने के जिले के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देष दिए हैं। डिप्टी कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी ने शहर में वर्षा ऋतु में बाढ़, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय प्रषासन एवं विकास म.प्र. द्वारा जारी दिषानिर्देषों का हवाला देते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारियों से कहा है कि शहर के स्टाॅर्म वाॅटर डेªन एवं नाले/नालियों को चिन्हित किया जाये, जिनसे बरसात के पानी का बहाव रुक रहा है। पानी के बहाव को रोकने वाले व्यवधान को निर्धारित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाये और इन नाले/नालियों की पूर्ण सफाई की जाये। ऐसे चिन्हित नाले/नालियों जिन पर अतिक्रमण किया गया है, के अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने की कार्ययोजना तैयार कर इसका क्रियान्वयन 15 जून 2021 के पूर्व किया जाये। ऐसे नाले/नालियों के पानी के उचित बहाव के लिए यदि इन नाले/नालियों को चैड़ा या गहरा करने की आवष्यकता हो, तब ऐसा करने के लिए भी कार्यवाही की जाए। नाले/नालियों पर बनी पुलियों में से पानी के बहाव के लिए उचित कार्यवाही/प्रबंधन किया जाए। ये पुलिया पानी के बहाव में अवरोध बनती है, तब इन्हें चैड़ा/गहरा करने के लिए भी कार्यवाही की जाए, ताकि बरसाती पानी के बहाव के लिए ये पुलिया व्यवधान उत्पन्न न कर सके। शहरों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें पानी के बहाव के लिए नाले/नाली स्थित न हो। ऐसे क्षेत्रों में कच्चे नाले/नालियों का निर्माण किया जाए, साथ ही भविष्य के उपयोग के लिए इनका संधारण भी किया जाये। शहरों के नाले/नालियों के पानी की निकासी के लिए सर्वेक्षण कर शहर के नाले/नालियों के बहाव की दिषा निर्धारित की जाए और इन नाले/नालियों से निकलने वाले बरसाती पानी को किसी बड़े नाले में मिलाया जाए।
परियोजना अधिकारी ने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देष दिए हैं कि नगरीय क्षेत्र में जर्जर भवन के मालिक/उपयोगकर्ता के संबंध में अधिनियम 1956 एवं अधिनियम 1961 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही सुनिष्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। निकाय में जलप्रदाय या सीवरेज परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, वहां कान्ट्रक्ट के प्रावधान अनुसार सड़क मरम्मत सुनिष्चित कराएं। निकाय के पास बाढ़ नियंत्रण हेतु पम्प, नाव, जनरेटर, फ्लड लाइट्स इत्यादि उपकरण अगर हो तो उसे चालू हालत में रखा जाए। बचाव हेतु अन्य आवष्यक सामग्री (जहां जैसी आवष्यकता है) एवं उपकरण की उपलब्धता भी सुनिष्चित की जाए। विषेषकर ऐसे नगरीय निकाय जो बड़ी नदियों के किनारे बसे हैं, जहां पूर्व में बाढ़/जलप्लावन की स्थितियां निर्मित होती है, वहां पर पूर्व अनुभव के आधार पर विषेष व्यवस्था सुनिष्चित की जाए। परियोजना अधिकारी ने इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए भी नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की हिदायत दी है। मसलन बरसात में सड़ी-गली सब्जियों को नष्ट करने की समुचित व्यवस्था की जाये। मुख्य रूप से सब्जी बाजार का आकस्मिक निरीक्षण के लिए एक दल का गठन किया जाए जो इन बाजारों का निरीक्षण कर सड़ी-गली सब्जियों को नष्ट करेगा। बरसात में गंदगी के कारण अनेक संक्रामक रोगों को फैलने की संभावना बनी रहती है। इस कारण बरसात में साफ-सफाई की व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए आवष्यक वाहनों की मरम्मत आदि की व्यवस्था कर ली जाये। बरसात में पीने के शुद्ध पानी के लिए आवष्यक रसायनों की व्यवस्था वर्षा ऋतु के पूर्व करना सुनिष्चित कर इनका प्रयोग योग्य तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी की देखरेख में करने के लिए कार्यवाही की जाये। नगरीय निकायों के सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालयों को प्रतिदिन साफ रखने की व्यवस्था की जाये तथा इनके लिए आवष्यक रसायनों का उपयोग भी किया जाये।
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