‘ग्रैंड मस्ती’ फिल्म के प्रदर्शन पर पंजाब, हरियाणा में रोक
चंडीगढ़ :
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिन्दी फिल्म ‘ग्रैंड मस्ती’ के पंजाब,
हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रदर्शन पर रोक लगा दी क्योंकि अदालत में दायर
याचिका में फिल्म में अश्लील संवाद होने के आरोप लगाए गए हैं।
विवेक ओबराय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और मंजरी फड़नीस अभिनीत यह फिल्म 2004 में बनी ‘मस्ती’ की सीक्वेल है तथा यह इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। अधिवक्ता दिनेश चड्ढा ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इस फिल्म में अश्लील संवाद और विषय वस्तु हैं, जिसके बाद अदालत ने रोक लगाने का आदेश दिया।
दिनेश चड्ढा ने याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। चड्ढा ने दावा किया है कि बोर्ड ने 14 जून को सर्टिफिेकेट जारी कर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि इस फिल्म में अश्लीलता भरी पड़ी है।
विवेक ओबराय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और मंजरी फड़नीस अभिनीत यह फिल्म 2004 में बनी ‘मस्ती’ की सीक्वेल है तथा यह इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। अधिवक्ता दिनेश चड्ढा ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इस फिल्म में अश्लील संवाद और विषय वस्तु हैं, जिसके बाद अदालत ने रोक लगाने का आदेश दिया।
दिनेश चड्ढा ने याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। चड्ढा ने दावा किया है कि बोर्ड ने 14 जून को सर्टिफिेकेट जारी कर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि इस फिल्म में अश्लीलता भरी पड़ी है।

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