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10 करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यवसाइयों को डीम्ड असेसमेन्ट सुविधा

भोपाल। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 10 करोड़ रुपये तक के टर्न ओवर वाले व्यवसाइयों को वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए डीम्ड असेसमेन्ट की सुविधा दी गई है। ऐसे व्यवसाइयों को निर्धारित प्रारूप 'क'', 'ख'' अथवा 'ग'' में आवेदन-पत्र संबंधित कर-निर्धारक अधिकारी, (जिसके समक्ष वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण प्रकरण लंबित है ) के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे व्यवसाइयों का वर्ष 2011-12 के लिए वेट, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर अधिनियम से निर्धारण होना मान्य किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 मार्च रखी गई है। अधिसूचना एवं निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप विभाग की वेबसाईट https://mptax.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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