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खाद्य सुरक्षा कानून को देश के 12 राज्यों में लागू किया गया है

पटना: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून को अभी तक देश के 12 राज्यों ने लागू किया है। रामविलास ने संवाददाताओं को बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को अभी तक देश के 12 राज्यों ने लागू किया है, जिसमें से पांच राज्यों ने इसे पूरे तौर पर तथा पांच राज्यों ने आंशिक तौर पर लागू किया है।

उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून को पूरी तरह से लागू किया गया है। उनमें छत्तीसगढ, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं। रामविलास ने बताया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा कानून को आंशिक तौर पर लागू किया गया है। उनमें बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और चंडीगढ़ है।

उन्होंने बताया कि इसके तहत इस वर्ष 4 जुलाई तक राज्यों में सभी लाभुकों की पहचान करना है। लेकिन इसे अभी तक 12 राज्यों के ही लागू कर पाने के कारण इस अवधि में विस्तार किया जाएगा या नहीं इस पर केंद्र विचार कर रही है। रामविलास ने बताया कि बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों की कुल संख्या 1.58 करोड है और इस योजना की 8.90 करोड़ आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का 85 प्रतिशत और शहरी आबादी का 74 प्रतिशत का समावेश किया गया है।उन्होंने बताया कि बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वितरित किए जाने के लिए प्रत्येक माह 4.90 लाख टन खाद्यान्न में गेंहू और चावल शामिल करने की आवश्यकता है।

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