तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
नई दिल्ली: अपनी महिला सहकर्मी के साथ बलात्कार के आरोपी तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल आठ महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है।गौर हो कि तेजपाल को 19 मई को मां के निधन होने पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे 3 जून को बढ़ाकर 27 जून कर दिया गया था। इसी बीच तरुण तेजपाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की। हालांकि गोवा पुलिस ने इसका विरोध किया था। तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि 27 जून को खत्म हो गई थी। लेकिन एक जुलाई को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।
गौर हो कि तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से नियंत्रण), धारा 342 (गलत तरीक़े से बंधक बनाना), धारा 354-ए (किसी महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार और शीलभंग की कोशिश), धारा 376 (बलात्कार) लगाई गई है। यानी तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न सहित अन्य मामले दर्ज किए गए थे। तेजपाल के खिलाफ की गई शिकायत के मुताबिक उन्होंने पीड़िता के साथ कथित रूप से सात और आठ नवंबर को यौन दुर्व्यवहार किया था।
गौर हो कि तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से नियंत्रण), धारा 342 (गलत तरीक़े से बंधक बनाना), धारा 354-ए (किसी महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार और शीलभंग की कोशिश), धारा 376 (बलात्कार) लगाई गई है। यानी तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न सहित अन्य मामले दर्ज किए गए थे। तेजपाल के खिलाफ की गई शिकायत के मुताबिक उन्होंने पीड़िता के साथ कथित रूप से सात और आठ नवंबर को यौन दुर्व्यवहार किया था।

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