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मोदी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 31 अक्तूबर के लिए टाल दी।न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने सूचना दी कि 18 जुलाई की तारीख वाली नोटिस अभी तक प्रतिवादी (मोदी) को तामील नहीं किया गया है।

अदालत ने कहा कि नोटिस साधारण डाक से और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाए तथा इलाके में व्यापक सर्कुलेशन रखने वाले एक अखबार में भी इसे प्रकाशित किया जाए जिसका चयन रजिस्ट्रार जनरल करेंगे।

अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस तामील किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हुए चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर मुकर्रर की। यह चुनाव याचिका कांग्रेस विधायक अजय राय ने दायर की है जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वह पिंडरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वाराणसी जिले में पड़ता है लेकिन यह मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है।

‘स्थानीय’ होने के नाते कांग्रेस ने राय को वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा था लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। इस सीट पर मोदी ने अपने निकट प्रतिद्वंद्वी एवं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को करीब 3. 7 लाख वोटों के अंतर से हराया था।

गौरतलब है कि राय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मोदी द्वारा दाखिल हलफनामे में विसंगति है। यही नहीं, उनके चुनाव प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए जबकि चुनाव आयोग ने प्रत्येक सीट के लिए 70 लाख रुपये की सीमा निर्धारित कर रखी थी।

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