-->

Breaking News

पाकिस्तान जेल से जल्द छूट सकता है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड लखवी

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले की साजिश के मुख्य आरोपी जकिउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने के आदेश को सोमवार को निलंबित कर दिया। 'जियो न्यूज' के अनुसार, यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति नूर-अल-हक कुरैशी ने दिया।

लखवी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश सैय्यद कौसर अब्बास जैदी ने 18 दिसम्बर को जमानत दी थी। लेकिन उसे 19 दिसम्बर को एक बार फिर व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

उसे मुंबई हमले के एक मात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के बयान पर फरवरी 2009 में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।  कसाब को आतंकवादी हमले के लिए भारत की जेल में 21 नवंबर, 2012 को फांसी दे दी गई थी।

इससे पहले अपील के बाद लखवी के वकील रिजवान अब्बासी ने बताया, 'एमपीओ के तहत हिरासत को चुनौती देते हुए आज जकीउर रहमान लखवी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।' उन्होंने कहा, 'लखवी की हिरासत के मामले में कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा सरकार ने इस मामले में जिस कानूनी आधार का हवाला दिया है वह टिकने योग्य नहीं हैं।'

इस्लामाबाद स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी ने बीते 18 दिसंबर को मुंबई हमले के मामले में सबूत के अभाव का हवाला देते हुए लखवी को जमानत दे दी थी। इसके बाद सरकार ने एमपीओ के तहत लखवी को तीन महीने के लिए हिरासत में लिया।

लखवी ने बीते बुधवार को एमपीओ के तहत अपनी हिरासत को खत्म करने की मांग करते हुए पाकिस्तान सरकार के समक्ष आवेदन दायर किया था।

यह पूछे जाने पर कि जब ऊपरी अदालतें दो सप्ताह के शीतकालीन अवकाश के तौर पर आठ जनवरी तक बंद हैं, तो लखवी ने कैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो उसके वकील ने कहा, 'हिरासत तत्काल स्थिति का मामला है और अदालतें छुट्टियों के दौरान भी ऐसे मामलों पर गौर करती हैं।'

उधर, सरकार लखवी की जमानत को चुनौती देने में नाकाम रही है। सरकार का कहना है कि न्यायाधीश ने आदेश की प्रति जारी नहीं की है।

उल्लेखनीय है कि लखवी को जमानत के फैसले को लेकर भारत ने आलोचना की थी और इस पर बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई कि यह आदेश उस वक्त आया जब इसके कुछ दिन पहले ही पेशावर के सैनिक स्कूल में तालिबान के हमले में 148 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश बच्चे थे।

मुंबई हमले के मामले में पाकिस्तान में लखवी के अलावा अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हम्माद अमीन सादिक, शहीद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम को अभियुक्त बनाया गया है। मुंबई के प्रमुख स्थानों पर आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को हमला किया था जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

No comments

सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com